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1984 सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार..!

1984 सिख दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार..!

Sajjan Kumar Guilty: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाया है। अब 18 फरवरी को सजा पर बहस होगी।

घटना 1 नवंबर 1984 को शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच हुई थी, जब दंगाइयों की एक भीड़ ने सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह के घर पर हमला किया। आरोप है कि भीड़ ने लोहे की सरियों और लाठियों से हमला कर दोनों पीड़ितों को उनके घर में जिंदा जला दिया। इसके अलावा, भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इस भीड़ का नेतृत्व कांग्रेस के तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार ने किया था, जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद थे। आरोप है कि सज्जन कुमार ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया। इस मामले में एफआईआर उत्तरी दिल्ली के सरस्वती विहार थाने में दर्ज की गई थी, जो शिकायतकर्ताओं द्वारा रंगनाथ मिश्रा आयोग के समक्ष दिए गए हलफनामे के आधार पर दर्ज की गई।

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दिल्ली कैंट हिंसा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं Sajjan Kumar

यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे। इन दंगों में हजारों सिखों की जानें गई थीं। सज्जन कुमार (Sajjan Kumar )पहले से ही दिल्ली कैंट हिंसा मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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अब सज्जन कुमार को इस नए मामले में भी दोषी ठहराया गया है, जो 1984 के दंगों की एक और कड़ी को उजागर करता है। 18 फरवरी को सजा पर बहस होगी, जिसके बाद अदालत सजा सुनाएगी। इस फैसले को सिख समुदाय और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे लोगों ने एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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