Kullu News: ज़िला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि विशेष न्यायाधीश–I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने दो आरोपियों कुलदीप सिंह पुत्र धर्म सिंह, निवासी गांव जंगर, डाकघर अवाहदेवी, तहसील टौणीदेवी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) तथा केवल राज पुत्र चमन प्रकाश, निवासी गांव लहरेला, डाकघर चोलथरा, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी (हि.प्र.) को एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 20(बी)(ii)(C), 25 और 29 के अंतर्गत दोषी ठहराया है।
अदालत ने प्रत्येक आरोपी को धारा 20(बी)(ii)(C), एनडीपीएस अधिनियम के तहत 13 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,30,000 का जुर्माना। धारा 25, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 13 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,30,000 का जुर्माना। धारा 29, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 13 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,30,000 का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, दोनों आरोपियों को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएँ समानांतर रूप से (एक साथ) चलेंगी। अदालत ने अपराध में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी ज़ब्त करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि दिनांक 25.09.2020 को सुबह 11:30 बजे, पुलिस पोस्ट जरी, जिला कुल्लू के एएसआई पुष्प देव के नेतृत्व में पुलिस दल शारनी में नाकाबंदी एवं यातायात जांच कर रहा था। इस दौरान जरी की ओर से एक ऑल्टो कार (नंबर HP01H-2014) आई, जिसे आरोपी कुलदीप सिंह चला रहा था और आरोपी केवल राज उसमें सवार था। तलाशी लेने पर कार से 3 किलोग्राम 510 ग्राम चरस बरामद हुई। इस संबंध में थाना सदर कुल्लू में एफआईआर संख्या 284/2020 दर्ज की गई।
जांच के बाद चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। मामले में एक आरोपी सोभा राम उर्फ राज बहादुर पुत्र भीज राज, निवासी ब्रह्म गंगा, डाकघर मणिकरण, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू, जो बरामद चरस की सप्लाई में शामिल था, फरार है और अदालत द्वारा घोषित अपराधी, घोषित किया गया है। वहीं, एक अन्य आरोपी अमिश कुमार उर्फ जोली पुत्र देव राज शर्मा, निवासी गांव कोटलू, डाकघर वाहिना, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, को अदालत ने बरी कर दिया है। मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाहों को न्यायालय में पेश किया।
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