Himachal News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां स्थानीय BJP विधायक आशीष शर्मा के स्वामित्व वाली एक स्टोन क्रशर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, कंपनी पर अवैध खनन और सरकारी राजस्व में करीब 36.60 लाख रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है।
शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने दो वर्षों (2022-23 और 2023-24) के दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए करीब 28,180 मीट्रिक टन खनन सामग्री का अवैध खनन और परिवहन किया। पुलिस का आरोप है कि वर्ष 2022 में फॉर्म ‘जी’ के रिकॉर्ड के अनुसार 17,572 मीट्रिक टन से अधिक सामग्री का उत्पादन और परिवहन हुआ, लेकिन इस पर बकाया रॉयल्टी सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई।
हिमाचल में खनन के नियमों के अनुसार, सामग्री को या तो बिना कुचले सीधे बेचा जा सकता है, या फिर क्रशर में पिसकर। आरोप है कि कंपनी ने खनन की इन दोनों श्रेणियों के लिए जारी ‘एक्स’ और ‘डब्ल्यू’ प्रपत्रों का गलत इस्तेमाल कर अवैध लाभ कमाया।
इस आधार पर सुजानपुर टीहरा पुलिस ने 4 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी), 379 (चोरी) और 120बी (षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो गई है और पुलिस के पास पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं।
वहीं, विधायक आशीष शर्मा ने इन आरोपों को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उन्होंने दावा किया कि यह मामला उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश है और वह इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। शर्मा ने कहा, “मैं इन सभी फर्जी और निराधार आरोपों से बेदाग बाहर निकलूंगा।”










