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सोलन मालरोड पर वाहनों की आवाजाही के संबंध में आदेश जारी

मॉल रोड सोलन

सोलन|
जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने करवौचाथ त्यौहार के दृष्टिगत आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा तथा भीड़ के मद्देनजर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश विभिन्न अधिनियमों की धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 23 अक्तूबर, 2021 दोपहर 1.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक तथा 24 अक्तूबर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक सोलन शहर में पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से मालरोड होते हुए पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही एवं पार्किंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यह आदेश हाथ से खींचने वाली गाड़ी पर भी लागू होंगे।
यह आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवा तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी की सुरक्षा के दृष्टिगत जन-जन को कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाना अनिवार्य है।

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