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ITR Date Extension 2025: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा? घबराएं नहीं, इन 9 ट्रिक्स से आखिरी अगले दो दिन में करें फाइलिंग!

ITR Date Extension 2025: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा? घबराएं नहीं, इन 9 ट्रिक्स से आखिरी 3 दिन में करें फाइलिंग!

ITR Date Extension 2025: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं! बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर को खत्म हो रही है, और सिर्फ दो दिन बचे हैं। अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख से कम है, तो भी विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि रिटर्न फाइल करना न भूलें। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस और ₹5,000 तक की पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार तक 5.95 करोड़ रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, और अनुमान है कि इस बार पिछले साल के 7.28 करोड़ की तुलना में 10% ज्यादा, यानी करीब 8 करोड़ रिटर्न फाइल होंगे।  इसका मतलब है कि अगले तीन दिनों में लगभग 2 करोड़ रिटर्न दाखिल होने बाकी हैं। आइए जानते हैं, बिना पैनिक किए ITR फाइल करने के 9 आसान टिप्स।

बजट 2025 में सरकार ने टैक्स रिबेट की सीमा को रु. 12 लाख तक बढ़ाने की घोषणा की, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी। लेकिन कई लोग गलतफहमी में हैं कि यह नियम अभी से लागू है और रु. 12 लाख से कम आय वालों को रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं।

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ITR फाइलिंग के लिए 9 जरूरी टिप्स
1. पहली बार फाइलिंग? रजिस्टर करें: अगर आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर करें। इसके बिना लॉगिन संभव नहीं।
2. टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल: लॉगिन करने के बाद टैक्स कैलकुलेटर से अपनी आय और डिडक्शन्स के आधार पर टैक्स देनदारी का पता लगाएं। यह टूल पोर्टल पर उपलब्ध है।
3. पुराना या नया टैक्स रिजीम चुनें: पोर्टल पर पुराने और नए टैक्स रिजीम की तुलना करने वाला कैलकुलेटर है। कम टैक्स वाला रिजीम चुनें।
4. जरूरी दस्तावेज तैयार रखें: फॉर्म 16 (एम्प्लॉयर से), ब्याज प्रमाणपत्र (नेट बैंकिंग से डाउनलोड), AIS (Annual Information Statement), और TIS (Taxpayer Information Summary) जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। AIS और TIS पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
5. सही ITR फॉर्म चुनें: सैलरीड लोगों के लिए ITR-1 या ITR-2, जबकि बिजनेस या प्रोफेशन वालों के लिए ITR-3 सही है। इस बार ITR-1 में ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन भी शामिल किए जा सकते हैं।
6. डिस्क्रेपेंसी चेक करें: फॉर्म 16 और 26AS में अगर कोई अंतर हो, तो उसे ठीक करें। नहीं तो टैक्स डिपार्टमेंट से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है।
7. पोर्टल स्लो होने पर धैर्य रखें: भारी ट्रैफिक के कारण पोर्टल धीमा चल रहा है। फॉर्म डाउनलोड में दिक्कत हो तो शांत रहें और दोबारा ट्राई करें।
8.पहली बार? CA की मदद लें: अगर आप नए हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट की मदद लें। यह थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन गलत रिटर्न से होने वाले नुकसान से बचाएगा।
9. रिटर्न वेरिफाई करना न भूलें: रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरिफाई करना जरूरी है, वरना रिटर्न अमान्य हो सकता है।

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पिछले वर्षों की तुलना में ITR फाइलिंग
– 2021-22: 5.77 करोड़
– 2022-23: 5.82 करोड़
– 2023-24: 6.77 करोड़
– 2024-25: 7.28 करोड़
– 2025-26: 5.95 करोड़ (अब तक)

समय रहते करें फाइलिंग
पिछले साल की तुलना में इस बार भारी भीड़ की उम्मीद है। अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा, तो इन टिप्स के साथ तुरंत शुरू करें। पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के बावजूद, समय पर रिटर्न दाखिल कर पेनल्टी से बचें।

समय पर रिटर्न भरने के फायदे

  • पेनल्टी से बचें: 15 सितंबर की डेडलाइन मिस करने पर ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है।
  • नोटिस से बचाव: रिटर्न न भरने पर टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है, जिससे तनाव बढ़ेगा।
  • भविष्य की सुविधा: लोन, क्रेडिट कार्ड या सरकारी योजनाओं के लिए ITR का रिकॉर्ड जरूरी होता है। समय पर फाइलिंग आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मजबूत रखती है।
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भले ही आपकी आय ₹12 लाख से कम हो, समय पर ITR फाइल करना जरूरी है। यह न सिर्फ आपको कानूनी पचड़ों से बचाएगा, बल्कि आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को भविष्य के लिए सुरक्षित रखेगा। तो देर न करें, आज ही अपने दस्तावेज तैयार करें और रिटर्न फाइल करें!

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