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कोटखाई गुडिया मामला: कस्टोडियल डेथ मामले में आरोपी आईजी जैदी का सस्पेंशन खत्म

IG Police Zahur Zaidi Arrested for Custodial Death in Gudiya Rape & Murder Case HinduPost IG Police Zahur Zaidi

प्रजासत्ता ब्यूरो|
हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड में आरोपी आईजी जहूर हैदर जैदी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहाल कर दिया है। जैदी को हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को बहाल कर दिया है। राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार अभी आईजी जहूर हैदर जैदी पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करेंगे। तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

बता दें कि बहुचर्चित गुड़िया रेप व मर्डर केस से जुड़े एक अन्य कस्टोडियल डेथ मामले में जहूर जैदी को प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी 2020 को सस्पेंड किया था। तीन साल बाद सरकार ने उन्हें बहाल किया है। कस्टोडियल डेथ मामले में आईपीएस जहूर जैदी को पिछले साल ही नियमित जमानत मिली थी। अक्टूबर 2022 को जैदी को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। उसके बाद से जहूर जैदी अपनी सस्पेंशन रिवोक होने का इंतजार कर रहे थे।

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गौरतलब है कि शिमला जिले के कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को 16 वर्षीय एक छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में छात्रा का शव निर्वस्त्र हालत में मिला। पुलिस की जांच में छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या होने की बात सामने आई थी। इस मामले की जांच के लिए शिमला के तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने इस मामले में एक स्थानीय युवक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक नेपाली युवक सूरज की कोटखाई थाने में पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी।

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उधर, जब इस मामले में न्याय की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और हिमाचल प्रदेश में कई जगह उग्र प्रदर्शन हुए तो यह केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई ने ही इस मामले का खुलासा किया था। सीबीआई ने गुड़िया रेप-मर्डर और सूरज हत्याकांड में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए। सूरज हत्याकांड में आईजी जैदी सहित 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश किया गया।

सीबीआई ने गुडिया हत्या मामले में एक आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू उर्फ चरानी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। बहुचर्चित केस में शिमला जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की अदालत ने 28 वर्षीय अनिल कुमार उर्फ नीलू उर्फ चरानी को दोषी करार दिया है। धारा 372 (2) (I) और 376 (A) के तहत दुराचार का दोषी माना।

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वहीँ आरोपी सूरज की मौत मामले में गिरफ्तार आरोपी जैदी सहित 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चल रहा केस चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्ष 2017 से चंडीगढ़ जिला अदालत स्थित विशेष सीबीआई अदालत में इस केस की सुनवाई हो रही थी।

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