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हिमाचल में अब विवाहित पुत्री भी होगी करुणामूलक नौकरी पाने के लिए पात्र

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शिमला|
हिमाचल प्रदेश में अब विवाहित पुत्री भी करुणामूलक नौकरी पाने के लिए पात्र होगी। यह व्यवस्था उन परिवारों के मामलों में लागू होगी, जहां मृतक की केवल बेटियां ही हैं। वित्त विभाग ने इस संबध में आदेश जारी कर दिए हैं।

इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस परिवार की वह बेटी है या जिस परिवार में उसका विवाह हुआ है, दोनों में ही किसी को रोजगार न मिला हो। आय का प्रमाणपत्र उसके पिता के परिवार का ही लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने इसके कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किया गया है।

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