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BREAKING NEWS: डीजीपी और कारोबारी विवाद: हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, DGP-SP कांगड़ा को पदमुक्त करने के आदेश

Published on: 26 December 2023
BREAKING NEWS

प्रजासत्ता ब्यूरो |
BREAKING NEWS:  कारोबारी निशांत शर्मा और डीजीपी संजय कुंडू मामले में हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने बड़ा फैसला लेते हुए मंगलवार को हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू (DGP Sanjay Kundu) और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री (SP Shalini Agnihotri) को अपने पद से हटाने के निर्देश दिए है। दरअसल, आज हाईकोर्ट में डीजीपी और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब तक की जांच को देखते हुए इन्हें पदमुक्त करने को कहा है।

कोर्ट के आदेशों में कहा गया है कि सरकार नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच पूरी होने तक पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री को दूसरी जगह तैनाती दी जाए। ताकि यह मामले की जाँच को प्रभावित न कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले में शामिल अधिकारीयों को दोषी नहीं समझा जा रहा है। केवल जाँच प्रभावित न हो इस उद्देश्य से यह आदेश दिए गए हैं।

मंगलवार को केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रेवाल दुआ की बैंच ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी (होम) को निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इन दोनों अफसरों को उनके पदों से बदला जाना चाहिए।

बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने निशांत शर्मा मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जो तथ्य शिकायत में लिखे थे, उनकी छानबीन कर स्टेटस रिपोर्ट रख रहे हैं। न्यायालय का मत था कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो एफआईआर जरूरी है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि निशांत ने कांगड़ा पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। उन्होंने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा कि भागसूनाग में कुछ गुंडातत्व ने उन्हें रोका। गुडगांव के मामले का जिक्र भी किया। शिकायतकर्ता निशांत शर्मा ने यह भी आरोप लगाया था शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पालमपुर के कारोबारी की ओर से लगाए आरोपों के मामले में मैक्लोडगंज थाना में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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BREAKING NEWS: डीजीपी और कारोबारी विवाद में हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश पढ़ें 

doc – 2023-12-26T184924.458

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