Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

Himachal News: निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले में दो घंटे चली सुनवाई, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

HP News: Himachal Bhawan Delhi:, Himachal News, CPS Appointment Case, Himachal HIGH COURT, Himachal High Court Himachal High Court Decision Shimla News: HP High Court Himachal News Himachal Pradesh High Court

शिमला |
Himachal News: तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने में एक बार फिर मामले की सुनवाई हुई। अदालत में लगातार दो घंटे तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले को सुना। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस मामले की पैरवी की। उन्होंने अदालत को बताया कि निर्दलीय विधायकों की ओर से सौंपे गए इस्तीफे को स्वीकार करना या न करना विधानसभा अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में आता है।

इसे भी पढ़ें:  Success Story: म‍िल‍िए उस शख्स से ज‍िसकी वजह से गर्म स्थानों पर भी मुमक‍िन हुई सेब की खेती

अदालत के सामने सिब्बल ने अपनी दलीलों में कहा कि निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को इस्तीफे सौंपे और 23 मार्च को भाजपा में शामिल होकर 24 मार्च को चार्टर प्लेन से घूमने जाते हैं। ऐसे में इसे स्वेच्छा से दिया गया इस्तीफा कैसे माना जाएगा। निर्दलियों ने जब इस्तीफे सौंपे, तब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने अदालत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। यह मामला विधानसभा स्पीकर के क्षेत्राधिकार में आता है। सिब्बल ने अदालत को बताया कि स्पीकर की कार्रवाई में न ही राज्यपाल और न ही अदालत दखलअंदाजी कर सकती है।

इसे भी पढ़ें:  पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे पेपर लीक में शामिल अभ्यर्थी

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंद्र सिंह ने इस केस में पैरवी की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायकों की ओर से स्वेच्छा से दिए गए इस्तीफे को मंजूर किया जाना चाहिए। इस्तीफा देना और चुनाव लड़ना विधायकों का अधिकार है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि निर्दलीय विधायकों की ओर से सौंपे गए इस्तीफे को मंजूर किया जाए।

शूटिंग चैम्पियनशिप में चमके KIPS के निशानेबाज

धर्मशाला के दिनेश शर्मा को कांग्रेस ने आईटी कॉर्डिनेटर किया नियुक्त

Himachal News: हाईकोर्ट में राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, BJP सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी

इसे भी पढ़ें:  Himachal High Court ने निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में किया खारिज..!

Hero Hunk 2024: दमदार इंजन और धांसू फीचर्स के साथ आ गयी Hero Hunk बाइक, जानिए खूबियाँ..

Himachal News: इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान योजना के फार्म जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवा सकती महिलाएं

YouTube video player
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Comments are closed.