शिमला ब्यूरो |
Himachal News: हिमाचल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में विजय भाजपा सांसद एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ के समक्ष इस चुनाव याचिका पर हर्ष महाजन को जवाब दायर करने को कहा है। एडवोकेट नीरज गुप्ता ने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 मई को होगी। दरअसल राज्यसभा चुनाव में पर्ची से भाजपा के हर्ष महाजन विजेता बनाने की प्रक्रिया के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
क्या है मामला
बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के उम्मीदवार को बराबर मत पड़े थे। इसके बाद पर्ची से भाजपा के हर्ष महाजन विजेता बने और अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई थी। हार के 40 दिन बाद अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे और हर्ष महाजन के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की।
सिंघवी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के दौरान एक समान मत पड़ने पर पर्ची जिस उम्मीदवार की निकलती है उसे हारा हुआ करार देना, यह धारणा कानूनी रूप से गलत है। आम तौर पर जिसका नाम निकलता है उसे जीतना चाहिए। ऐसे में अगर यह धारणा गलत है तो चुनाव परिणाम भी गलत है। कानून में ऐसा कोई नियम नहीं। इसलिए इस धारणा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान नौ विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से यह सीट भाजपा के खाते में चली गई। 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 होने के कारण कांग्रेस उम्मीदवार की जीत निश्चित थी। लेकिन कांग्रेस के छ: कांग्रेस विधायकों औऱ तीन निर्दलीय विधायकों ने भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट किया और दोनों दलों के उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिलने पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद ड्रा ऑफ लोटस से नाम निकाला गया जिसमें भाजपा के हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया।
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