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HP Govt Employee Dress Code: हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस में जींस-टीशर्ट पर बैन, सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई गाइडलाइंस जारी..

Himachal Government Employees Update: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है। अब दफ्तरों में जींस और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों की आलोचना करने वालों पर भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जानें क्या हैं नए नियम।
Published on: 18 March 2026
HP Govt Employee Dress Code: हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑफिस में जींस-टीशर्ट पर बैन, सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई गाइडलाइंस जारी..

HP Govt Employee Dress Code News: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अपने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए और सख्त नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम मुख्य रूप से कार्यालय में पहनावे और सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े हैं। इस बारे में अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि अब सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोग साफ-सुथरे, शालीन और पूरी तरह औपचारिक कपड़े पहनकर ही आएंगे।

इस आदेश के मुताबिक, सरकारी ऑफिस में जींस, टी-शर्ट जैसे कैजुअल कपड़ों पर अब पूरी तरह रोक लग गई है। कर्मचारियों को ऐसे कपड़े पहनने होंगे जो सरकारी कार्यालय की गरिमा के अनुरूप हों। सरकार का मानना है कि इससे कार्यालय का माहौल ज्यादा अनुशासित और पेशेवर बनेगा।

सोशल मीडिया को लेकर भी सरकार ने बहुत सख्ती बरती है। नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट से सरकार की नीतियों, फैसलों या किसी राजनीतिक-धार्मिक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।

इसके अलावा, बिना किसी अनुमति के कोई आधिकारिक दस्तावेज या सरकारी जानकारी सोशल मीडिया या किसी अन्य जगह पर साझा नहीं की जा सकेगी। अगर कोई कर्मचारी किसी सार्वजनिक मंच, प्रेस या मीडिया में अपनी राय देता है, तो उसे यह जरूर बताना होगा कि ये उसके निजी विचार हैं, न कि सरकार के।

सरकार की ओर से जारी आदेश में सख्त चेतावनी दी गई है कि इन नियमों का पालन न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

उल्खलेनीय है कि ये सारे निर्देश केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के आधार पर जारी किए गए हैं। इन नियमों का मकसद सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार, अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सही ढंग से नियंत्रित करना है। सुक्खू सरकार को उम्मीद है कि इन नए दिशा-निर्देशों से विभागों में अनुशासन बढ़ेगा और सरकारी कामकाज की छवि और बेहतर बनेगी।

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