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मल्‍टी टास्‍क वर्कर भर्ती: अधिसूचना के बिना पंचायत सचिव कैसे जारी करें दूरी प्रमाण पत्र

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प्रजासत्ता।
शिक्षा विभाग में आठ हजार मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती शुरू हो गई है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बखेड़ा भर्ती के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तय किए गए नियमों को लेकर है। विभाग ने भर्ती के लिए जो नियम बनाए हैं उसके तहत आवेदन करने वाले आवेदकों की स्कूल से घर की दूरी का प्रमाण पत्र पंचायत सचिव जारी करेगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। लोग यह सर्टिफिकेट लेने के लिए पंचायतों के चक्कर काट रहे हैं। पंचायत सचिव उन्हें यह कहकर लौटा रहे हैं कि वह इसके लिए अधिकृत नहीं है, और उन्हें इसलिए कोई अधिसूचना जारी नही हुई है। जिससे सोलन जिला सहित अन्य जिलों में भी लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

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वही जानकारी मिली है कि मामला विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंचा है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ललित जैन ने पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा था। पंचायती राज विभाग के निदेशक ऋग्वेद ठाकुर ने शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे पत्र के जवाब में कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 के अनुसार दूरी का प्रमाण पत्र जारी करने बारे कोई प्रावधान नहीं है। पंचायत सचिव के पास कोई दूरी मापने का पैमादा नहीं है। इससे संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता। बिना किसी रिकार्ड या पैमाने के कोई प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी करना संभव नहीं है। ऐसे में दूरी प्रमाण पत्र जारी करने बारे पूर्व की तरह संबंधित पटवारी या लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को अधिकृत करें।

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वहीं सोलन जिला में पंचायत सचिवों द्वारा दूरी प्रमाण पत्र जारी ने करने के लिए जिला पंचायत अधिकारी रमेश मिन्हास से अधिसूचना जारी करने के लिए बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस बारे में कोई अधिसूचना नही आई है। हलांकि भर्ती प्रक्रिया के रूल के मुताबिक पंचायत सचिव दूरी परमान पत्र जारी कर सकते हैं।

बता दें कि पंचायत सचिवों के पास दूरी प्रमाण पत्र जारी करने की कोई अधिसूचना नहीं होने से वह भी दुविधा में है वह कैसे दूरी प्रमाण पत्र जारी करे जबकि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उन्हें ही दूरी प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसे में जो लोग पंचायत सचिव के पास प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। शिक्षा विभाग ने आला अधिकारियों और सरकार को चाहिए
कि न्यायालय संबंधी मामलों से बचने के लिए इस संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइन जारी करे। यदि पंचायत सचिव ही दूरी प्रमाण पत्र जारी करेंगे तो विभाग जल्द विस्तृत गाइडलाइन जारी करे, ताकि आवेदकों को समयावधि में प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें।

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