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मंडी गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी को 4 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

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जिला मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए व्यक्ति को 4 वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

इस बारे में उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि मुकदमे के 31 सितंबर 2021 को दोषी परस राम टाटा सूमो गाड़ी नंबर एचपी 01एम 0607 में सवार होकर तेज रफ्तार से बग्गी से धनोटू के ओर आ रहा था। इस दौरान दोषी चालक परस राम ने मोटर साइकलों को टक्कर मार दी जिसमे से एक मोटर साइकिल का चालक हरीश चन्द सैन नहर में जा गिरा।

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इस हादसे में नहर में गिरने से हरीश चंद सैन जो गांव कैहचडी डाकघर बग्गी के रहने वाले थे उनकी मौत हो गई थी। दूसरे मोटर साइकिल पर सवार दुर्गा दास गांव अपर बेहली के रहने वाले को गंभीर चोटें आई थीं। घटना के उपरांत दोषी के खिलाफ 31 सितंबर को ही धारा 279, 337 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया।

मामले की तफ्तीश एएसआई हरीराम ने द्वारा की गई। आरोपी का मेडिकल करवाने के बाद तफ्तीश में पाया गया कि परस राम हादसे के समय शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। जिसमें शराब की मात्रा 222.52 एमजी पाई गई। जांच पूर्ण होने पर धारा 279, 337, 338 व 304 ए ए भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी परस राम के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया।

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न्यायलय में 17 गवाहों की बयान दर्ज किए गए। गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने दोषी परस को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 4 वर्ष का साधारण कारावास व जुर्माना 20 हजार रुपए की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी परस राम को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

वहीं, अदालत ने दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना धारा 338 भारतीय दंड संहिता की सजा सुनाई है। 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 337, 6 महीने का साधारण कारावास व 500 रुपए जुर्माना धारा 279 के तहत सुनाई है।

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