Mandi Rape Case News: मंडी जिला की सरकाघाट अदालत ने एक आरोपी को बलात्कार के मामले में 15 साल की सज़ा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अबीरा वासु ने जोगिंदर नाम के आरोपी को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया। आरोपी द्वारा एक महिला को घर में अकेला पाकर उसके कमरे में दिन दहाड़े जबरन घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद पीड़ित महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी।
पीडि़त महिला की मेडिकल परीक्षण बाद स्थानीय पुलिस द्वारा पीडि़ता के बयान दर्ज करने के बाद मुकदमा आईपीसी धारा 376 , 452और 342 के तहत दर्ज किया गया इसके उपरांत उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जोगिंदर, जो मंडी जिले के बलद्वाड़ा तहसील के गाँव फटोह का रहने वाला है, को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार के जुर्म में 15 साल की कठोर कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा मिली है। अगर उसने जुर्माना नहीं भरा, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी होगी।
इसके अलावा, आईपीसी की धारा 452 (घर में जबरदस्ती घुसने और अपराध करने) के तहत उसे एक साल की कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माना, तथा धारा 342 (ग़लत तरीके से किसी को रोकने) के तहत एक साल की साधारण कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर उसे क्रमशः एक महीने और सात दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 23 अक्टूबर 2018 का है, जब आरोपी ने एक महिला को उसके घर में अकेला पाकर दिनदहाड़े उसके कमरे में जबरन घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस ने उसका बयान दर्ज करके आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था।
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों ने अपने बयान दिए और सबूत पेश किए। इन सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर ही अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सज़ा सुनाई है। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने इस मामले में पीडिता का पक्ष रखा। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी जोगेंद्र पुत्र लोहका राम राम निवासी गांव फटोह डाकघर तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का उपरोक्त सजा सुनाई है












