प्रजासत्ता नेशनल डेस्क|
बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपूर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अदालत ने जिन राज्यों में नुपूर के खिलाफ मामले दर्ज हैं उन सभी राज्यों व याचिका में अन्य पक्षकारों पर नुपूर की याचिका पर अगले सुनवाई तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
बता दें कि पैगंबर पर अपने बयानों को लेकर नूपुर शर्मा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने सर्वोच्च आदालत से अपने खिलाफ दर्ज नौ एफआईआर (FIR) में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। यह दूसरी बार है जब नुपूर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित नफरत भरे बयान के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।
नुपूर शर्मा ने इस याचिका में देश भर में अपने खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को क्लब करने का निर्देश देने की मांग भी की है। बता दें कि देश के अलग-अलग राज्याें नुपूर के खिलाफ कुल नौ एफआईआर दर्ज है जिनमें उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है।
याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पीठ की ओर से की गई अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद से उनके जीवन के लिए खतरा और बढ़ गया है। उन्हें जान से मार डालने और बलात्कार तक की धमकी भी दी जा रही है। उनके खिलाफ चूंकि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज एफआईआर को दिल्ली मामले के साथ जोड़ दिया जाए।
चूंकि हर एफआईआर में आरोप एक जैसे ही हैं लिहाजा एक ही कोर्ट में सभी क्लब की गई एफआईआर पर सुनवाई हो जाए। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिका पर सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणियां की थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत देने से इन्कार कर दिया था। अदालत ने उनसे अन्य विकल्प आजमाने को कहा था।












