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बॉम्बे HC से बंगाल की मुख्यमंत्री को झटका

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Bombay High Court: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान करने के मामले में उनके खिलाफ दाखिल शिकायत को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया।

दरअसल, यह पूरा मामला दिसंबर 2021 का है। भाजपा नेता विवेकानंद गुप्ता ने ममता बनर्जी के खिलाफ निचली अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी। गुप्ता ने ममता बनर्जी को प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रगान के अपमान आरोपी बताया था।

राष्ट्रगान शुरू होने पर बैठे रहने का आरोप

भाजपा नेता ने दावा किया था कि ममता बनर्जी ने मुंबई यात्रा के दौरान यशवंत राव चव्हाण ऑडिटोरियम में राष्ट्रगान का अपमान किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान शुरू होने पर ममता बनर्जी खड़े होने के बजाय बैठी रही थीं। अंत में ममता बनर्जी खड़ी हुईं और दो पंक्तियां गाने के बाद वहां से चली गई थीं।

 

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मजिस्ट्रेट ने जारी किया था समन

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ममता बनर्जी को समन जारी किया था। इस समन के खिलाफ ममता बनर्जी ने जनवरी 2023 में स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट का रुख किया। जिस पर कोर्ट मजस्ट्रेट से शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था।

हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

जब ममता बनर्जी को राहत नहीं मिली तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट को मामले पर दोबारा विचार करने की जगह शिकायत हमेशा के लिए रद्द कर देनी चाहिए।

लेकिन जस्टिस अमित बोरकर की बेंच ने सेशन कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया।

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