साइड स्क्रोल मेनू
Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)

शरजील इमाम-सफूरा ज़रगर को दिल्ली HC से झटका, 9 आरोपियों पर तय किए आरोप

Preferred_source_publisher_button.width-500.format-webp

[ad_1]

Jamia Violence: जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और सफूरा जरगर को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका मिला है। हाई कोर्ट ने 11 आरोपियों में से 9 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर समेत 9 लोगों पर आइपीसी 143, 147, 149, 186, 353, 427 के तहत आरोप तय किए। बाकी दो लोगों (मोहम्मद अबुजर और मोहम्मद शोएब) को कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है।

जस्टिस स्वर्णकांता ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पहली नज़र में साफ है कि शरजील समेत बाकी लोग भीड़ में मौजूद थे। वो न केवल दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, बल्कि बैरिकेड को भी हिंसक तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे थे।कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और प्रदर्शन के अधिकार का हवाला देकर शांति भंग करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

इसे भी पढ़ें:  सत्यपाल मलिक का PM मोदी पर हमला: घंटों तक मन की बात करने वाले PM मणिपुर पर मात्र 36 सेकंड बोले

दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्र नागरिकता संशोधन कानून विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस मामले में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सफूरा जरगर और शरजील इमाम पर हिंसा और गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने के अपराधों के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।

[ad_2]

Source link

Join WhatsApp

Join Now