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सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

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Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। सिसोदिया की ओर उनके वकील दयान कृष्णन दलीलें दे रहे हैं।

सिसोदिया के वकील ने दी ये दलीलें

सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा कि जब भी मनीष सिसोदिया को सीबीआई के सामने बुलाया गया तो वे जांच में शामिल हुए। मैं एक लोक सेवक हूं। इस मामले में दो और लोकसेवकों को आरोपी बनाया गया था और उन पर मेरे से अधिक गंभीर आरोप हैं लेकिन उन्हें पूछताछ के बाद बरी कर दिया जाता है।

फोन बदलने के मामले में तर्क देते हुए सीबीआई के वकील ने कहा कि एक ही तारीख को एक फोन बदले जाने का तथ्य जांच के लिए सीबीआई को भेजा गया था, यह महज संयोग है।

सोमवार को कोर्ट ने सिसोदिया को फिर से 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। बता दें कि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 मार्च को सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी।

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सीबीआई ने सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी गिरफ्तार किया था। 6 मार्च की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया की और रिमांड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने उनकी दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है। इसके बाद सिसोदिया को 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

3 मार्च तक कस्टडी में रहेंगे सिसोदिया

बता दें कि शराब नीति मामले में दोनों ही केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं। फिलहाल सिसोदिया को 22 मार्च तक कस्टडी में हैं। सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया।

ईडी कर रही डेटा का विश्लेषण

बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि LG की शिकायत के बाद सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था। लेकिन एजेंसी ने फिर से उनके फोन का डेटा निकाल लिया है। फिलहाल एजेंसी सिसोदिया के ईमेल और फोन से मिले डेटा की जांच कर रही है।

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ईडी के वकीन ने बताया कि सिसोदिया के सहायक विजय नायर इस पूरी साजिश को कोआॅर्डिनेट कर रहे थे। इस घोटाले में सरकारी तंत्र और बिचैलिए समेत कई अन्य लोग शामिल है। इस मामले में अब तक 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है।

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