Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

Dhruv Rathee Defamation Case: ध्रुव राठी पर मानहानि केस करने वाले बीजेपी नेता पर कोर्ट ने ठोका जुर्माना..!

Dhruv Rathee Defamation Case: ध्रुव राठी पर मानहानि केस करने वाले बीजेपी नेता पर कोर्ट ने ठोका जुर्माना..!

Dhruv Rathee Defamation Case: बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को नाखुआ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला न्यायाधीश प्रीतम सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब नाखुआ की ओर से पेश नए वकील ने मामले की सुनवाई के लिए और समय मांगा था।

दरअसल, यह मामला जुलाई 2024 में दर्ज किया गया था। नाखुआ ने आरोप लगाया था कि ध्रुव राठी ने अपने एक यूट्यूब वीडियो में उन्हें “हिंसक और गाली देने वाले ट्रोल्स” से जोड़कर प्रस्तुत किया, जिससे उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। यह विवाद एक अन्य यूट्यूबर एल्विश यादव द्वारा जून 2024 में ध्रुव राठी के खिलाफ लगाए गए आरोपों और उसके जवाब में राठी द्वारा बनाए गए वीडियो से शुरू हुआ था।

इसे भी पढ़ें:  Aaj ka Mausam: ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत! इन राज्यों राज्यों में शीतलहर की चेतावनी, लुढ़का में भी होगी गिरावट..

अदालती कार्यवाही शुरू होने के बाद से ही इस केस में कई तकनीकी खामियां सामने आती रही हैं। सितंबर 2024 में ही अदालत ने नाखुआ द्वारा दाखिल हलफनामे में अनियमितता पाई थी और उसे दोबारा जमा करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, दोबारा दाखिल हलफनामे में भी राठी के वकीलों ने गलतियां निकाल दीं। इस पर अदालत ने उस नोटरी को तलब किया जिसने हलफनामे को प्रमाणित किया था, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों (हड्डी फ्रैक्चर) का हवाला देकर अब तक पेश नहीं हो सका।

गुरुवार की सुनवाई में नाखुआ की तरफ से नए वकील जगदीश त्रिवेदी पेश हुए और उन्होंने वकालतनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर ध्रुव राठी के वरिष्ठ अधिवक्ता सात्विक वर्मा ने तीखा विरोध किया।

इसे भी पढ़ें:  IMD Snowfall Alert: सैलानियों के लिए खुशखबरी! हिमाचल-उत्तराखंड में 30 दिसंबर से शुरू हो सकती है बर्फबारी

वर्मा ने अदालत में कहा, “लगभग दो साल से यह मामला चल रहा है और नाखुआ बार-बार गलत हलफनामे दाखिल कर रहे हैं, कभी वकील बदल रहे हैं और अदालत की प्रक्रिया को हल्के में ले रहे हैं।” उन्होंने मामला खारिज करने की मांग की।

अदालत ने यह कहते हुए कि यह आखिरी मौका है, नाखुआ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च 2026 की तारीख तय की। यह फैसला नाखुआ के लिए एक और कानूनी झटका माना जा रहा है। बता दें कि नाखुआ ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दायर अपने मानहानि मामले में लगातार प्रक्रियात्मक गलतियाँ कीं और सुनवाई की तारीख बढ़ाने की माँग की थी।

इसे भी पढ़ें:  CBSE Board Exam 2026: क्या छात्रों को मिलेंगे ग्रेस मार्क्स? प्रशांत किराड ने कठिन पेपर के खिलाफ दायर की PIL
Aaj Ki Khabren daily news India latest hindi news news news update today samachar today today news Hindi top headlines today

Join WhatsApp

Join Now