Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

हिमाचल हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हुए पंचायत सचिव के तबादले पर लगाई की रोक

Published on: 31 January 2023
HP News: Himachal Bhawan Delhi:, Himachal News, CPS Appointment Case, Himachal HIGH COURT, Himachal High Court Himachal High Court Decision Shimla News: HP High Court Himachal News Himachal Pradesh High Court

शिमला|
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र हरोली में कार्यरत पंचायत सचिव के तबादले पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने पंचायती राज विभाग के सचिव, निदेशक और उपायुक्त ऊना को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अपने चहेते कर्मचारी को समायोजित करने के लिए उनका तबादला किया गया है। आरोप लगाया गया कि तबादला प्रतिवादी सतनाम सिंह को समायोजित करने के लिए किया गया है।

याचिकाकर्ता विष्णु दत्त ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण स्थानांतरित किया गया है। हालांकि, पंचायती राज विभाग के पास उन्हें स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद ही विभाग ने स्थानांतरित पॉलिसी के विरुद्ध उनका तबादला किया है।
dsg
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विकासखंड हरोली के कुठारबीत में पंचायत सचिव के तौर पर उन्होंने 15 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था। एक वर्ष के भीतर ही नई सरकार ने उनका तबादला विकास खंड बंगाणा के करमाली में किया है। इन तबादला आदेशों में कोई भी जनहित और प्रशासनिक जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि तबादला आदेश को रद्द किया जाए।

Shimla HP newsShimla latest updateShimla Local NewsShimla NewsShimla News TodayShimla tourism newsShimla Weather Update

Join WhatsApp

Join Now