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Sirmour News: प्रतिबंधित कैप्सूल रखने के जुर्म में दोषी को 4 साल का कठोर कारावास, सिरमौर की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

Published on: 2 December 2025
Kullu News Today Himachal News Shimla News Sirmour News Mandi Rape Case News:

Sirmour News: जिला सिरमौर के विशेष न्यायाधीश-एक, योगेश जसवाल की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी सन्नी पुत्र कृष्ण चंद, निवासी बाल्मीकि बस्ती, नाहन को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(बी) के तहत 4 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मामला 9 जनवरी 2021 का है। उस रात लगभग 12:05 बजे पुलिस टीम बाल्मीकि बस्ती से साईं अस्पताल की ओर रूटीन गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम ने चीड़ावाली की तरफ से पैदल आ रहे एक व्यक्ति को देखा। पुलिस टीम को देखते ही वह तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी जैकेट की दाहिनी जेब से एक सफेद पैकेट फेंककर मौके से भागने लगा।

शक होने पर पुलिस टीम ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ फेंके गए पैकेट की जांच की। छानबीन करने पर पैकेट के अंदर एक हरे रंग का कैरी बैग के भीतर 43 नीले रंग के स्पास्मो प्रोक्सीवान प्लस कैप्सूल बरामद हुए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया। मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। न्यायालय में कुल 20 गवाहों के बयान दर्ज हुए। तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई।

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