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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने सुनाई एक वर्ष की सजा

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सिरमौर|
जिला सिरमौर के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (रेप-पॉक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने आज मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माने अदा करने के आदेश जारी किए है।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी जोगिंद्र सॉकटा ने बताया कि आरोपी संजय कुमार उर्फ लाडी पुत्र गुलाबोराम निवासी चंद्र कलां तहसील टोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा नाबालिग का पीछा कर उसे तंग करता था। उसके साथ छेड़छाड़ के साथ-साथ मोबाइल फोन पर भी उसे अभद्र भाषा में प्रयोग करता था।

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इसकी जानकारी नाबालिग ने अपनी माता को दी और 2 जनवरी 2018 को महिला पुलिस थाना नाहन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।

इसी मामले में आज मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को एक साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को एक अन्य धारा में 6 माह का कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि एक अन्य धारा में अदालत ने दोषी को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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