Prajasatta Side Scroll Menu

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने सुनाई एक वर्ष की सजा

Kullu News Chamba News दोषी करार उम्रकैद सजा sirmour, Shimla Crime Chamba News, breaking news

सिरमौर|
जिला सिरमौर के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (रेप-पॉक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने आज मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माने अदा करने के आदेश जारी किए है।

मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी जोगिंद्र सॉकटा ने बताया कि आरोपी संजय कुमार उर्फ लाडी पुत्र गुलाबोराम निवासी चंद्र कलां तहसील टोहाना, जिला फतेहबाद, हरियाणा नाबालिग का पीछा कर उसे तंग करता था। उसके साथ छेड़छाड़ के साथ-साथ मोबाइल फोन पर भी उसे अभद्र भाषा में प्रयोग करता था।

इसे भी पढ़ें:  सिरमौर: 1.525 किलोग्राम चरस के साथ एक व्यकित को किया गिरफ्तार

इसकी जानकारी नाबालिग ने अपनी माता को दी और 2 जनवरी 2018 को महिला पुलिस थाना नाहन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया।

इसी मामले में आज मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को एक साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को एक अन्य धारा में 6 माह का कठोर कारावास व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि एक अन्य धारा में अदालत ने दोषी को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

इसे भी पढ़ें:  Sirmour News: रेणुकाजी विधानसभा से 6 बार के विधायक स्वर्गीय डॉ. प्रेम सिंह को किया याद
Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)
Nahan news today Sirmour district news Sirmour Himachal update Sirmour News sirmour news today

Join WhatsApp

Join Now