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Solan News: चरस तस्करी करने पर रामपूर निवासी राहुल को 6 साल का कठोर कारावास

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सोलन |
Solan News: विशेष न्यायाधीश-1, सोलन, जिला सोलन, अरविंद मल्होत्रा ​​ने चरस तस्करी में आरोपी राहुल पुत्र स्व. भोला सिंह निवासी ग्राम ओड्डा, पो. खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला को दोषी पाते हुए 6 साल का कठोर कारावास और 60,000 रुपये के जुर्माने  की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 6 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

जिला न्यायवादी सोलन संजय पंडित ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 02.01.2018 को रात्रि 12:15 बजे पुलिस थाना सदर सोलन की पुलिस ने सोलन, राजगढ़ रोड, नियर सर्कुलर बाइफरकेशन पर आरोपी को पकड़ा। जबकि वह अपने दाहिने हाथ पर रखे कैरी बैग में 680 ग्राम चरस ले जा रहा था।

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चूँकि, घटना रात के समय हुई थी, इसलिए कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों से पूछताछ की। सभी गवाह सरकारी गवाह थे और अदालत ने गवाहों की गहन जांच के बाद, उनकी साख पर भरोसा किया और तदनुसार, उपरोक्त आरोपी कोई अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराया।

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स्वाति सिंह वर्तमान में प्रजासत्ता मीडिया संस्थान में बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दे रही है। इससे पहले भी कई मीडिया संस्थानों के साथ पत्रकारिता कर चुकी है।

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