Prajasatta Side Scroll Menu

माँ शूलिनी मेला के संबंध में आदेश जारी

सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी

सोलन।
राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2023 के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने आमजन की सुविधा तथा यातायात व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा 117 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

यह आदेश 23 जून, 2023 को शूलिनी माता की झांकियों के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे। इन वाहनों पर प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए 07 दिसम्बर, 2009 को जारी किए गए आदेश भी लागू नहीं होंगे।

ज़िला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ज़िला सिरमौर के राजगढ़ की ओर से चण्डीगढ़ जाने वाले तथा चण्डीगढ़ की ओर से शामती होकर राजगढ़ जाने वाले वाहन नए बाई-पास से आवागमन करेंगे।
शिमला से चण्डीगढ़ जाने वाले वाहन बाई पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 05 से जाएंगे।
सिरमौर से सोलन शहर की ओर आने वाले वाहनों तथा बसों से यात्रियों को कोटलानाला चैक पर उतारा जाएगा। इन वाहनों को शामती की ओर सुविधा अनुसार खड़ा किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें:  बाहरा विश्वविद्यालय में ‘कीप हिमाचल क्लीन एण्ड ग्रीन’ कार्यक्रम का शुभारम्भ

शिमला-चायल-कण्डाघाट इत्यादि की ओर से पुराना बस अड्डा सोेलन आने वाले बसें अम्बुशा होटल सोलन के समीप खुले स्थान पर रूकेंगी। मेला अवधि में यह बसें इसी स्थान से वापिस जाएंगी। अम्बुशा होटल के समीप मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। मेले में आने वाले निजि वाहन एवं बसों इत्यादि को यहां पर यात्रियों को उतारने के उपरांत पार्किंग के लिए बाई-पास पर भेजा जाएगा।

इसे भी पढ़ें:  उद्दघोषित अपराधी, (भगोड़ा) धर्म पाल एक बार फिर चरस की खेप सहित गिरफ्तार

इन आदेशों के अनुसार में 23 जून, 2023 से 25 जून, 2023 तक प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से पुराना बस अड्डा सोलन एवं माॅल रोड़ सोलन पर दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इस समयावधि में पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से क्षेत्रीय अस्पताल चैक तक प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। आपातकालीन वाहनों सहित अन्य आवश्यक वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

राजगढ़ मार्ग पर देवभूमि अपार्टमेंट के समीप मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। यहां से वाहनों शामती होकर नए बाई-पास से भेजा जाएगा। दोहरी दीवार सपरुन के समीप भी मार्ग को अवरूद्ध किया जाएगा। यहां सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की जांच की जाएगी।
आवश्यक सेवाओं के लिए प्रयुक्त वाहन, रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में प्रयोग किए जा रहे वाहन, मेला अवधि में शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम सोलन द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहन, मेला डियूटी के लिए प्रयोग में लाए जा रहे स्टिकर युक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
यह निर्णय आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा के दृष्टिगत लिया गया हैं।

इसे भी पढ़ें:  परवाणू जनमंच में नही पहुंच पाई गरीबों की समस्याएं

Kasauli International Public School, Sanwara (Shimla Hills)
Solan Himachal news Solan HP update Solan latest update Solan local news Solan News Solan News today Solan samachar

Join WhatsApp

Join Now