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मोदी सरनेम केस में गुजरात हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका लगा है। सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं।

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका

July 7, 2023

प्रजासत्ता नेशनल डेस्क| कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल....