
High Court maintenance ruling
Himachal Pradesh High Court Maintenance Order: पति की आर्थिक तंगी पत्नी का भरण-पोषण रोकने का आधार नहीं बन सकती – हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पति की बेरोजगारी या खराब कारोबार पत्नी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी से नहीं बचा सकता। तलाकशुदा पत्नी भी दोबारा शादी न करने तक धारा 125 के तहत हकदार है।








