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UNA News : प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारने वाले छात्र को 2 साल के लिए स्कूल से निकाला

UNA News : प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारने वाले छात्र को 2 साल के लिए स्कूल से निकाला
ऊना|
UNA News: बीते दिनों ऊना जिला में प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारने वाले छात्र को 2 साल के लिए स्कूल से निकाला दिया गया। अतिरिक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश की तरफ से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि मारपीट के मामले में शामिल आरोपी छात्र के पिता की जमानत पहले जिला सत्र एवं न्यायालय ने ख़ारिज कर दी थी ।
UNA News : प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारने वाले छात्र को 2 साल के लिए स्कूल से निकाला
UNA News : प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारने वाले छात्र को 2 साल के लिए स्कूल से निकालने की अधिसूचना

क्या था मामला
बता दें कि बीते दिनों ऊना शहर के साथ लगते सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य द्वारा 12वीं के एक छात्र को बाल कटवाने को कहा तो, छात्र ने प्रधानाचार्य की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में अनुशासन रखने को कहा। इस पर भड़के छात्र ने प्रधानाचार्य को थप्पड़ जड़ दिए और गला भी घोंट डाला।

इस दौरान स्कूल प्रधानाचार्य नीचे गिर गए और शोर मचाने पर अध्यापकों ने उन्हें उठाकर पानी पिलाया। इसी बीच छात्र अपना बैग उठाकर घर चला गया। बाद में उक्त छात्र अपने पिता के साथ स्कूल पहुंचा। स्कूल प्रधानाचार्य के अनुसार उक्त व्यक्ति ने स्कूल पहुंचते ही प्रधानाचार्य और अध्यापकों को गालियां देनी शुरू कर दीं और हमला करने की कोशिश करने लगा। इस पर विद्यालय के तीन अध्यापकों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। उक्त छात्र के पिता ने तीनों अध्यापकों को भी थप्पड़ और घूंसे मारे।

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घटना के बाद प्रधानाचार्य ने एसएमसी कमेटी, पंचायत के सदस्यों को स्कूल बुलाया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस ने इस मामला दर्ज कर हुडदंग मचाने के आरोप में पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। रात भर जेल में बंद रहने के बाद शनिवार सुबह पिता को तहसीलदार ऊना के समक्ष पेश किया गया, जहां से छात्र के पिता को रिहा कर दिया गया।

आरोपी छात्र ने प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत
वहीँ मामले में नया मोड़ तब सामने आया था जब आरोपी छात्र ने प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर पुलिस ने प्रिसिंपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। छात्र का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने छात्र की शिकायत पर प्रधानाचार्य के खिलाफ के घटना के संबंध में जूविनाइल जस्टिस की धारा 75 और आईपीसी की धारा 504, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया। UNA News

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