Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

HP News: हिमाचल में घाटे वाले होटलों को बंद करने के मामला, एकल पीठ के फैसले पर डबल बैच ने लगी रोक..!

HP News: हिमाचल में घाटे वाले होटलों को बंद करने के मामला, एकल पीठ के फैसले पर लगी रोक..!

HP News: in Hindi: राज्य में घाटे वाले 18 होटलों को बंद करने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को बड़ी राहत देते हुए एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाई है। बता दें कि एचपीटीडीसी के घाटे में चल रहे होटल सोमवार से बंद होने थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बंद करने पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए। मामले की अगली सुनवाई दो जनवरी 2025 को होगी। एचपीटीडीसी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि खंडपीठ ने एचपीटीडीसी के घाटे वाले होटलों को बंद करने के आदेश पर रोक लगाई है। एचपीटीडीसी अब घाटे वाले होटलों सहित अपनी सभी सम्पतियों को अपने तरीके से चला सकता है।

इसे भी पढ़ें:  कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने फिलहाल स्थगित की स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा

उल्लेखनीय है कि बीते 19 नवम्बर को हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकलपीठ ने 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे। इस फ़ैसले में संशोधन के लिए एचपीटीडीसी ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था। इस पर एकलपीठ ने इनमें से नौ होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे दी थी। एचपीटीडीसी के सेवनिवृत्त कर्मियों को बकाया देनदारियों का भुगतान न होने पर एकलपीठ ने ये फरमान दिए थे। इन होटलों के मामले में एचपीटीडीसी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है।

अब खुले रहेंगे एचपीटीडीसी के घाटे वाले ये 18 होटल

एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि कैसल नग्गर कुल्लू व होटल शिवालिक परवाणू शामिल है।

Aaj Ki KhabrenHimachal High Court NewsHimachal Latest NewsHimachal NewsHimachal News in HindiHimachal Pradesh NewsHimachal Pradesh samacharHimachal updateHP High CourtHP Latest NewsHP News in HindiHP News Today

Join WhatsApp

Join Now