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Solan: पत्नी पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा

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Solan News: जिला सोलन के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अरविंद मल्होत्रा ने एक व्यक्ति को उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी भूपेंद्र कुमार पुत्र राम स्वरूप, निवासी गांव डीब, तहसील कसौली, जिला सोलन को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 457 (रात में घर में घुसना) के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।

जिला अटॉर्नी संजय पंडित ने बताया कि दोषी भूपेंद्र कुमार की शादी वर्ष 2010 में शिकायतकर्ता पुष्पा देवी की पुत्री सुमन से हुई थी। इस दंपति को एक बेटा और एक बेटी है। हालांकि, भूपेंद्र कुमार अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी सुमन को मारता-पीटता था। लगातार विवादों के कारण सुमन अपनी मां पुष्पा देवी के साथ रहने लगी थी।

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10 जुलाई, 2020 की रात को, भूपेंद्र कुमार, जो होमगार्ड विभाग में कार्यरत था और ड्यूटी पर था, अपनी वर्दी और सरकारी बंदूक लेकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचा। नशे की हालत में उसने जोर-जोर से दरवाजा खोलने की मांग की। जब शिकायतकर्ता ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी ने दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया।

शिकायतकर्ता, उनकी बेटी सुमन और बच्चे पूजा-कक्ष में भाग गए, लेकिन एक गोली सुमन को लग गई और उसे बाएं कंधे के पास दिल के पास गोली लग गई। आरोपी सह-आरोपी नरेश दत्त की कार से मौके पर आया था। हालांकि नरेश दत्त को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य मंशा) के तहत आरोपी बनाया गया था, लेकिन अपर्याप्त साक्ष्य के कारण उसे बरी कर दिया गया है।

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