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Kangra News: कांगड़ा के कुख्यात चिट्टा तस्कर सुखदेव उर्फ नानकू को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

Kangra News: कांगड़ा के कुख्यात चिट्टा तस्कर सुखदेव उर्फ नानकू को 10 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुख्यात नशा तस्कर सुखदेव उर्फ नानकू को धर्मशाला की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। हिमाचल प्रदेश राज्य वक्फ न्यायाधिकरण और विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुखदेव को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला 2018 का है, जब नूरपुर पुलिस ने इंदौरा थाना क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। 14 मार्च 2018 को रांची मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल (नंबर पीबी 35 टी 6393) पर सवार डमटाल निवासी सुखदेव को पकड़ा था। उसके कब्जे से 8.28 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) और 53,200 रुपये नकद बरामद किए गए थे। इसके आधार पर इंदौरा थाने में मामला दर्ज कर सुखदेव को गिरफ्तार किया गया।

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नूरपुर के जिला पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि मामले की जांच पूरी कर 24 जुलाई 2018 को अदालत में चालान पेश किया गया था। 26 सितंबर 2025 को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सुखदेव को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने माना कि सुखदेव नशा तस्करी के गंभीर अपराध में लिप्त था।

सुखदेव के खिलाफ कई मामले दर्ज
सुखदेव उर्फ नानकू कांगड़ा जिले में नशा तस्करी का कुख्यात नाम है। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें 6 जुलाई 2016 को इंदौरा थाने में 2.22 ग्राम चिट्टा, 5 अगस्त 2020 को डमटाल थाने में 3.23 ग्राम चिट्टा, 12 अगस्त 2020 को 6.96 ग्राम चिट्टा और 600 नशीले कैप्सूल, तथा 30 दिसंबर 2023 को डमटाल थाने में 6.84 ग्राम चिट्टा बरामदगी के मामले शामिल हैं।

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पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इस सजा को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। यह फैसला क्षेत्र में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने कहा कि जिला पुलिस नूरपुर आम जनता से अपील करती है कि नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें।

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