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Toll Plaza New Rules: टोल प्लाजा पर 15 नवंबर से बदल जाएंगे न‍ियम, ये गलती की तो देना होगा दोगुना टोल

Toll Plaza New Rules: टोल प्लाजा पर 15 नवंबर से बदल जाएंगे न‍ियम, ये गलती की तो देना होगा दोगुना टोल

Toll Plaza New Rules: अगर आप अक्सर हाईवे पर यात्रा करते हैं, तो यह सूचना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 15 नवंबर, 2025 से टोल प्लाजा पर एक नया नियम लागू होगा, जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकता है। अगर आपके वाहन में FASTag नहीं है या टैग फेल हो जाता है, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

हालांकि, सरकार ने डिजिटल भुगतान करने वालों के लिए एक बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार ने टोल भुगतान के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। अब अगर आप बिना FASTag के टोल पर पहुंचते हैं, तो पहले से ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है।

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नया नियम क्या है?
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करते हुए नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, अगर कोई वाहन चालक बिना वैध FASTag के टोल प्लाजा पर पहुंचता है और नकद भुगतान करता है, तो उसे दोगुना टोल शुल्क चुकाना होगा। हालांकि, अगर वह चालक UPI या डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे केवल टोल शुल्क का 1.25 गुना ही देना होगा।

इसका मतलब यह है कि अब वाहन चालक डिजिटल भुगतान के माध्यम से कम भुगतान करेंगे, जबकि नकद भुगतान में ज्यादा खर्च होगा। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपके वाहन का टोल 100 रुपये है। अगर आपका FASTag सही तरीके से काम करता है, तो आपको केवल 100 रुपये चुकाने होंगे। लेकिन यदि FASTag काम नहीं करता और आप नकद भुगतान करते हैं, तो आपको 200 रुपये चुकाने होंगे।

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अगर आपका FASTag काम नहीं करता और आप UPI से भुगतान करते हैं, तो आपको 125 रुपये चुकाने होंगे। इसका मतलब है कि अब डिजिटल भुगतान पर सीधी राहत मिलेगी, जबकि नकद भुगतान पर ज्यादा शुल्क लगेगा।

सरकार ने यह बदलाव क्यों किया?
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य टोल संग्रह प्रणाली को पारदर्शी बनाना, नकद लेनदेन को कम करना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। मंत्रालय का कहना है कि इस कदम से न केवल टोल प्लाजा पर लंबी कतारें कम होंगी, बल्कि यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा।

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