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कोर्ट ने साथी की हत्या करने वाले शख्स को सुनाई उम्रकैद की सजा

Published on: 10 September 2021
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मंडी|
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सरकाघाट जिला मंडी की अदालत ने हत्या का आरोप सिद्ध हो जाने पर मोहन लाल गांव कमालपुर, मुहल्ला होशियारपुर को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। बता दें कि पंजाब से हिमाचल में छोटा मोटा व्यापार करने आए दो साथियों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाने पर एक साथी ने दूसरे को तेजधार हथियार से मार डाला था। इस मामले में आरोपित कोर्ट ने अब उम्र कैद की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 12 अगस्त 2015 को सरकाघाट पुलिस को सूचना मिली कि बाबू राम पुत्र घुंघर गांव चंदेश तहसील सरकाघाट जिला के घर में किराएदार के तौर पर रह रहे लक्खी सिंह जो कमालपुर मुहल्ला होशियारपुर का रहने वाला है की उसके साथ ही रह रहे मोहन लाल ने किसी तेजधार हथियार से हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस उपनिरीक्षक सतीश कुमार ने छानबीन शुरू की और ब्यान लिए।

ब्यान के अनुसार रात पौने 11 बजे आरोपी ने स्वयं आंगन में आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि उसके भाई लक्खी को किसी ने मार डाला है। इस पर दो तीन आदमी लेकर उसके कमरे में गए तो देखा लक्खी सिंह का गला किसी तेजधार हथियार से काट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पर प्रधान को भी सूचित किया गया और पुलिस को भी सूचना दी गई। आरोपी मोहन लाल घबराया हुआ था और उसके मुंह से शराब की बू भी आ रही है । उस पर हत्या का शक जताया गया।

हत्या के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाबू राम को गिरफ्तार किया। इस मामले में 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मोहन लाल को भादंसं की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।

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