Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

Paytm Payment Bank का लाइसेंस आरबीआई ने किया रद्द, 25 अप्रैल से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप

Finance News: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के गंभीर उल्लंघन और जनहित को ध्यान में रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बैंक प्रबंधन के कार्यकलापों को जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक बताया है।
Paytm Payment Bank का लाइसेंस आरबीआई ने किया रद्द, 25 अप्रैल से बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप

Paytm Payment Bank Latest News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ एक कठोर और निर्णायक कदम उठाते हुए उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह आदेश 24 अप्रैल, 2026 को कारोबार की समाप्ति के साथ ही प्रभावी हो गया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, शनिवार, 25 अप्रैल, 2026 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी प्रकार का बैंकिंग कार्य संचालित करने में सक्षम नहीं होगा।

आरबीआई ने इस मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संचालन लंबे समय से संतोषजनक नहीं था। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंक के जिस तरीके से मामले संचालित किए जा रहे थे, वे न केवल बैंक के हितों के लिए, बल्कि उसके जमाकर्ताओं के लिए भी अत्यंत हानिकारक साबित हो रहे थे। आरबीआई ने यह भी टिप्पणी की कि बैंक प्रबंधन का आम चरित्र जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के प्रति प्रतिकूल था।

इसे भी पढ़ें:  मेयर चुनाव से पहले हंगामा, AAP और BJP के पार्षद आपस में भिड़े

विदित हो कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पहली बड़ी कार्रवाई 11 मार्च, 2022 को की थी, जब बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। इसके बाद समय-समय पर बैंक की अनियमितताओं की समीक्षा की गई। 31 जनवरी, 2024 और 16 फरवरी, 2024 को आरबीआई ने बैंक के कुछ प्रमुख व्यावसायिक संचालनों पर और कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों के तहत मौजूदा ग्राहकों से जमा स्वीकार करने, क्रेडिट देने या वॉलेट/खाते में टॉप-अप करने की सुविधाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था।

इन प्रतिबंधों के कारण, पिछले सवा दो वर्षों से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहक केवल अपने खातों से राशि निकालने की सुविधा का ही उपयोग कर पा रहे थे। वे अपने खातों में नई धनराशि जमा करने में असमर्थ थे। अब लाइसेंस पूरी तरह रद्द होने के बाद, बैंक का बैंकिंग व्यवसाय कानूनी रूप से बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने अपनी विज्ञप्ति में इस बात पर जोर दिया है कि बैंक को बैंकिंग व्यवसाय चलाने की अनुमति देना किसी भी दृष्टि से जनहित में नहीं था।

इसे भी पढ़ें:  इंदौर बावड़ी हादसे में मृतकों की संख्या 35 हुई

आम ग्राहकों के मन में उठ रहे पैसे डूबने के डर को लेकर आरबीआई ने स्पष्ट आश्वासन दिया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास वर्तमान में अपने ग्राहकों की पूरी जमा देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। इसलिए, ग्राहकों को अपनी जमा राशि को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका पैसा सुरक्षित है और उसे वापस करने की पूरी तैयारी की गई है।

लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय बैंक अब कानूनी कदम उठा रहा है। आरबीआई ने सूचित किया है कि वह पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आधिकारिक रूप से बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अब उच्च न्यायालय (High Court) में आवेदन दाखिल करेगा। यह पूरी कार्रवाई बैंक के कामकाज में पाई गई गंभीर खामियों और नियमों की अनदेखी के बाद की गई है, जिससे ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इसे भी पढ़ें:  Calling Name Display Service: TRAI ने लिया बड़ा फैसला, अब अनजान कॉल से मिलेगा छुटकारा!
Digital Payment Finance News National News Paytm RBI top news India

Join WhatsApp

Join Now