Bilaspur News: बिलासपुर की एक अदालत ने दो व्यक्तियों को छ: किलोग्राम से अधिक चरस रखने के जुर्म में दोषी पाए जाने पर अदालत ने 12 वर्ष के कारावास, ओर जुर्माना की सजा सुनाई है।शुक्रवार को एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें और छ: महीने सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि 2022 में निरीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में सदर थाने की टीम ने पडगल में एक टैक्सी से 6.10 किलोग्राम चरस बरामद की थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चालान पेश किया , कोर्ट के सामने गवाहों के बयान दर्ज किए गए , तमाम सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई।
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