हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई18 मार्च तक टल गई है। हिमांचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना,जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकीलों से पूछा कि वो पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। वहीं बागी विधायको के वकील सत्यपाल जैन ने अदालत को बताया कि ये ऐसा दुर्लभ मामला है जिसमे महज 18 घंटे के भीतर अयोग्य घोषित कर दिया गया।
बता दें, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने की वजह से विधानसभा स्पीकर ने 6 बागियों को अयोग्य करार देते हुए सस्पेंड कर दिया। इन बागी विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल और देवेंद्र कुमार का नाम शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई 18 मार्च को में होगी
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