Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

Himachal High Court: सांसद हर्ष महाजन की सुनवाई टालने वाली याचिका खारिज

Himachal High Court: सांसद हर्ष महाजन की सुनवाई टालने वाली याचिका खारिज

Himachal High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका मामले की सुनवाई 3 सितम्बर तक स्थगित करने से जुड़े हर्ष महाजन के आवेदन को खारिज कर दिया। बता दें कि हर्ष महाजन की ओर से अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस मामले को तेलंगाना चुनाव के बाद सुने जाने का आग्रह किया था।

उल्लेखनीय है कि हिमाचल भाजपा से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई वीरवार 22 अगस्त को भी जारी रहेगी। हर्ष महाजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वादी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस तेलंगाना सीट से राज्यसभा चुनाव लड़ा रही है। ऐसे में अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो याचिका का कोई औचित्य नहीं रहता है, लेकिन मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने हर्ष महाजन की इस अरजी को खारिज कर दिया।

इसे भी पढ़ें:  HPPSC Conductor Admit Card 2023: इस Direct Link से डाउनलोड करें कंडक्टर पद के लिए एडमिट कार्ड, 10 दिसंबर को परीक्षा

प्रार्थी का कहना था कि याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाल ही में तेलंगाना से राज्यसभा सांसद हेतु नामांकन दाखिल किया है। इस चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और अभी तक किसी ने उनके खिलाफ कोई नामांकन दाखिल नहीं किया है। इस सूरत में 2 सितम्बर को उनके तेलंगाना राज्य से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने जाने की प्रबल संभावना है। यदि याचिकाकर्ता को तेलंगाना से निर्विरोध चुन लिया जाता है तो हिमाचल हाईकोर्ट में दायर उनकी याचिका अव्यवहारिक हो जायेगी।

मनु सिंघवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी करते हुए आवेदन का विरोध किया। उनका कहना था कि यदि वह तेलंगाना से राज्यसभा सांसद चुने गए और यदि हिमाचल हाईकोर्ट से चुनाव याचिका पर फैसला उनके पक्ष में आया तो यह उनके विवेक पर निर्भर करेगा कि वे किस राज्य से राज्यसभा सांसद बने रहना चाहेंगे। इसलिए चुनाव याचिका पर मेरिट के आधार पर निर्णय की मांग की गई थी।

इसे भी पढ़ें:  FIR On Anjana Om Kashyap: शिमला में टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज, जानिए क्या है मामला.?

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात प्रार्थी हर्ष महाजन के मामले पर सुनवाई स्थगित करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने बुधवार को बहस पूरी न होने पर सुनवाई वीरवार को भी जारी रखने के आदेश पारित किए। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।

संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Comments are closed.