HP Govt Job News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप-ए, बी और सी के पदों पर भर्ती के लिए एक नई नीति लागू की है। इसके अंतर्गत, सीधी भर्ती के जरिए चुने गए अभ्यर्थियों को पहले दो वर्ष तक ‘जॉब ट्रेनी’ के रूप में निर्धारित मासिक वेतन पर कार्य करना होगा। इस अवधि में उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा और न ही पेंशन, अवकाश नियम या अन्य भत्तों जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
कार्मिक विभाग द्वारा शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति का मकसद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है। चयनित उम्मीदवारों को सेवा में प्रवेश से पहले विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा। दो साल की अवधि पूरी होने के बाद, दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्ति मिलेगी।
कुछ पदों को इस नीति से छूट दी गई है, जिनमें हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, सिविल जज, मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, नायब तहसीलदार, सहायक वन संरक्षक (एसीएफ), एचपीएफ एंड एएस के सेक्शन अधिकारी, सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं।
HP Govt Job: नई भर्ती के लिए अधिकृत एजेंसी जिम्मेदार
नई भर्तियां केवल राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से होंगी, और आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा। विभागों और संस्थानों को जॉब ट्रेनी की नियुक्ति से पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।
जॉब ट्रेनी को अवकाश सुविधाएं
जॉब ट्रेनी को 30 दिन की सेवा के बाद एक दिन का आकस्मिक अवकाश, साल में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। महिला ट्रेनी को दो जीवित बच्चों तक 180 दिन का मातृत्व अवकाश और गर्भपात की स्थिति में 45 दिन का विशेष अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।
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