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हिमाचल में स्कूली बच्चों को पिकनिक पर ले जाने लिए नियम सख्त, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

HP School Picnic New Rules
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शिमला |
HP School Picnic New Rules: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने निजी और सरकारी स्कूलों के पिकनिक और शैक्षणिक भ्रमण पर बड़ा फैसला लेते हुए नियम सख्त कर दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पिकनिक पर ले जाते वक्त पूरी सावधानी बरतें। बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्कूल की है। इसके अलावा पिकनिक के लिए रात के स्टे पर भी रोक लगा दी है। स्कूल केवल दिन के समय ही बच्चों को पिकनिक पर ले जा सकेंगे।

Instructions regarding safety and security of students during educational picnic tour
निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा ने इस संबंध में सभी जिलों के उप निदेशक व स्कूल प्रधानाचार्यों को सर्कुलर जारी कर दिया है। आदेशों में कहा गया है कि जहां पर बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जा रहा है वहां के मौसम का पहले पता कर लें। वहां सड़कों की स्थिति कैसी है इसे भी पहले सुनिश्चित कर लें। जहां पर बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जा रहा है वहां के मौसम का पहले पता कर लें। वहां सड़कों की स्थिति कैसी है इसे भी पहले सुनिश्चित कर लें।

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आदेशों में प्राइवेट स्कूलों की ओर से पिकनिक व टुअर के नाम पर बच्चों से वसूले जा रहे मनमाने शुल्क पर सरकार ने रोक लगाते हुए इस तरह के टुअर को अनिवार्य बनाने के बजाय स्वैच्छिक बनाने को कहा गया है। यानि अब स्कूल बिना अनुमति विद्यार्थियों को पिकनिक या शैक्षणिक भ्रमण पर नहीं ले जा सकते। गौरतलब है कि स्कूलों के पिकनिक को लेकर नियम बनाने की मांग पिछले काफी समय से चल रही थी। जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने फैंसला लिया है।

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