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शर्मसार: कार में लिफ्ट देकर स्कूल प्रिंसिपल ने नाबालिग छात्रा से की अश्लील बातें और छेड़छाड़

शर्मसार: कार में लिफ्ट देकर स्कूल प्रिंसिपल ने नाबालिग छात्रा से की अश्लील बातें और छेड़छाड़

प्रजासत्ता |
देवभूमि हिमाचल में गुरू शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है । इस घटना से पूरा शिक्षा जगत अपने आप पर शर्म महसूस कर रहा है। प्रधानाचार्य जैसे पद पर बैठे एक शिक्षक को बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर जागरूक करना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात है कि वह बड़ी ही बेशर्मी से एक नाबालिग छात्रा को अपनी हवस भरी नज़रों से देखते हुए, अश्लील हरकतें करता नजर आ रहा है। शिक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो समाज में क्या संदेश जाएगा। मामला जिला किन्नौर के निचार उपमंडल के तहत भावानगर का है।

जानकारी के अनुसार किन्नौर जिला के भावानगर में प्रोजेक्ट स्कूल की एक नाबालिग छात्रा ने भावानगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि शुक्रवार शाम को जब वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी। तब रास्ते में उसी के स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी। प्रिंसिपल ने गाड़ी में ही उससे छेड़छाड़ तथा अश्लील हरकतें भी की।
आरोपी से जुड़ी हुई कुछ वीडियो भी सामने आई हैं, जिनमें वह नाबालिग से छेड़छाड़ करता हुआ दिख रहा है।

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हालांकि छात्रा ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसका वीडियो बना लिया जिसकी वजह से आरोपी की करतूत सबके सामने आ गई। वीडियो में दिख रहा है कि प्रिंसिपल छात्रा से अश्लील बातें और छेड़छाड़ कर रहा है। इस दौरान वह छात्रा से जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है। लेकिन छात्रा इस सबका विरोध करती है और कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं।

पीड़ित छात्रा ने यह सारा घटनाक्रम घर में अपनी बहन के साथ बताया तथा इसकी शिकायत भावानगर थाना में की। शिकायत के बाद भावानगर थाना में आरोपी की खिलाफ एससी/एसटी, पॉक्सो और आईपीसी की धारा 12 और 354 ए के तहत मामला दर्ज किया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को शुक्रवार देर रात एक बजे के करीब हिरासत में लिया गया। शनिवार को आरोपी प्रिंसिपल को कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर कोर्ट ने उक्त आरोपी को पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है।

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डीएसपी ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को शुक्रवार देर रात एक बजे के करीब हिरासत में ले लिया गया। भावानगर थाना में आरोपी की खिलाफ एससी/एसटी, पॉक्सो और आईपीसी की धारा 12 और 354 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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