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BSF Constable Recruitment: बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अब मिलेगा 50% आरक्षण, जारी हुई नोटिफिकेशन

BSF Constable Recruitment: बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को अब मिलेगा 50% आरक्षण

BSF Constable Recruitment केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण को बढ़ा दिया है। पहले 10 प्रतिशत आरक्षण अब बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। यह बदलाव बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भर्ती नियमों में संशोधन करके किया गया है।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, अग्निपथ योजना के पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में पांच साल की छूट मिलेगी। बाकी सभी पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की आयु छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही, इन उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक क्षमता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी।

आधिकारिक अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर भर्ती वर्ष में, सीधी भर्ती के तहत कुल रिक्तियों का आधा हिस्सा (50 प्रतिशत) पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अतिरिक्त, 10 प्रतिशत सीटें अन्य पूर्व सैनिकों के लिए और लगभग 3 प्रतिशत सीटें कॉम्बैट कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों के लिए आरक्षित रहेंगी।

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भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में, बीएसएफ अपनी नोडल एजेंसी के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती करेगी। दूसरे चरण में, कर्मचारी चयन आयोग शेष 47 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती करेगा, जिसमें 10 प्रतिशत आरक्षण अन्य पूर्व सैनिकों के लिए भी शामिल होगा। यदि पहले चरण में किसी श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियां पूरी नहीं होती हैं, तो उन्हें भी दूसरे चरण में भरा जाएगा।

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MHA की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों कोफिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट दी जाएगी। इसमें आगे कहा गया है कि हर वैकेंसी ईयर में सीधी भर्ती (50 प्रतिशत कोटा सहित) के माध्यम से पूर्व अग्निवीरों के लिए, 10 प्रतिशत पूर्व सैनिकों के लिए और एनुअल वैकेंसी के समायोजन में कॉम्बैट कांस्टेबलों (ट्रेड्समैन) के लिए 3 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की जाएंगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 17.5 से 25 वर्ष के युवाओं को सेना, वायुसेना और नौसेना में चार साल की अवधि के लिए ‘अग्निवीर’ के रूप में भर्ती किया जाता है। सेवा पूरी होने पर, इनमें से 25 प्रतिशत को आगे 15 वर्षों की सेवा के लिए बनाए रखा जाता है, जबकि 75 प्रतिशत को एकमुश्त वित्तीय पैकेज के साथ सेवामुक्त कर दिया जाता है।

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इससे पहले ही, सरकार ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल पदों पर होने वाली भविष्य की सभी नियुक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिए थे। इस नए फैसले से अब बीएसएफ में उनके लिए रोजगार के अवसर और बढ़ गए हैं।

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