Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

करंट से युवक की मौत पर विद्युत बोर्ड के जेई को दो साल सजा

Kullu News Chamba News दोषी करार उम्रकैद सजा sirmour, Shimla Crime Chamba News, breaking news

किन्नौर|
मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर धीरू राम ठाकुर की अदालत ने करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में विद्युत बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता (जेई) को दोषी करार देते हुए 2 साल और 3 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीँ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी सुनील शर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड में जेई संजय कुमार निवासी गांव मंडयाल, डाकघर बसंतपुर, जिला शिमला की वर्ष 2012 में पूह सब डिवीजन के स्पीलो में ड्यूटी थी।

इसे भी पढ़ें:  Lahaul Spiti News: लघु बचत के प्रति जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन

जानकारी अनुसार छ: जुलाई, 2012 को वीरेंद्र पुत्र कृष्ण बहादुर बादाम के बगीचे में बिजली के तारों की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। इस पर कृष्ण बहादुर ने कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार के खिलाफ पूह थाने में मामला दर्ज करवाया था।

उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को मुख्य दंडाधिकारी किन्नौर की अदालत ने जेई संजय कुमार को दोषी मानते हुए दो साल और तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने जुर्माने की राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए हैं।

इसे भी पढ़ें:  पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर चंद्रभागा नदी में पानी का बहाव रुका, खतरे की जद में कई गाँव
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment