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Cow Slaughter Case in Kullu: कुल्लू में गोवंश मारने का मामला, मामला दर्ज

Cow Slaughter Case in Kullu: कुल्लू में गोवंश मारने का मामला, मामला दर्ज

कुल्लू |
Cow Slaughter Case in Kullu: जिला कुल्लू की गड़सा घाटी के माहुन गांव में पशु के प्रति क्रूरता व गौहत्या का मामला सामने आया है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए सूचना मिलते ही एसपी कुल्लू कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन पुलिस सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते आरोपियों को विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगामी जांच जारी है।

जानकारी के अनुसार माहुन निवासी सुजान सिंह पाल ने पुलिस को दिए अपने ब्यान में बताया कि इसके निर्माणाधीन मकान माहुन में जम्मू कश्मीर राज्य के लेबर का काम करने वाले 6 लोग जिसमे शकिल अहमद, खदान हुसैन, मुहम्मद असलम, आसिफ हुसैन व खादिम हुसैन व आरिफ हुसैन शामिल है, रह रहे हैं।

बीते दिन करीब रात 10/10.30 बजे रात को इसे निर्माणाधीन मकान से कुछ काटने की आवाज आ रही थी। परन्तु यह डर के कारण उनके कमरे में नहीं गया। आज जब वह उनके कमरे में गया तो वहां पर माँस का टुकडा पाया गया, परन्तु उपरोक्त सभी व्यक्ति उस कमरा को छोड़कर भाग चुके थे।

उन्होंने बताया कि चार-पांच दिन पहले एक आवारा गाय व उसकी छोटी बछड़ी सड़क पर घुमते हुए नजर आये थे। लेकिन आज गाय अकेली ही इधर-उधर घुम रही थी तथा बछड़ी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी तथा उसे शक है कि उस गाय की बछड़ी की काटकर हत्या उपरोक्त जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों द्वारा की गई है।

मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच और घटना स्थल  से सैम्पल इकठ्ठा किये जिसमे पशु के बाल, खून और मॉस के टुकड़े शामिल है। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण भी काफी संख्या में मौजूद रहे। गोहत्या के प्रति लोगों में काफी रोष देखने को मिला रहा है।

वहीँ मौके पर पहुंचे एसपी कुल्लू कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पुलिस थाना भुंतर में सुजान सिंह पाल निवासी गांव माहुन डाकघर गढसा तहसील भुंतर जिला कुल्लू की लिखित शिकायत पर धारा 196, 238, 3(5) BNS व धारा 11 पशु अतिचार अधिनियम व धारा 3 गौ वध हत्या निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। अगामी कार्रवाई की जा रही है।

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