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Shimla Masjid Controversy: संजौली में कल रहेगी धारा- 163 लागू, बिना अनुमति नहीं होगा धरना प्रदर्शन

Shimla Masjid Controversy: संजौली में कल रहेगी धारा- 163 लागू, बिना अनुमति नहीं होगा धरना प्रदर्शन

Shimla Masjid Controversy: राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बीच शिमला प्रशासन ने कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ा फैसला लिया है। यहां 11 सितंबर को 5 या 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार, अस्त्र शस्त्र जैसे हथियार और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर बैन रहेगा।

बता दें कि शिमला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रभावी कदम उठाये हैं। भारतीय न्याय सहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंध का आदेश 11 सितंबर की सुबह 7 बजे से लेकर रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। जिसका परिधि क्षेत्र नवबहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) तक होगा।

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डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में कल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग एकसाथ नहीं जुट सकेंगे। प्रशासन का दावा है कि संजौली में सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहेगा. दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में अग्नि अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार, अस्त्र शस्त्र जैसे हथियार और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर बैन रहेगा।

अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली में जनजीवन पर असर नहीं पड़ेगा। शैक्षणिक संस्थान और सरकारी दफ्तर के साथ बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।

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