Sirmour News: सिरमौर जिले में एक पूर्व जिला कोषागार अधिकारी को सरकारी धन के गबन के आरोप में दोषी ठहराया गया है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने सतीश कुमार नामक इस अधिकारी को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए कुल 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। सतीश कुमार ने नाहन में जिला कोषागार अधिकारी के पद पर रहते हुए ई-पेंशन प्रणाली में हेराफेरी कर लगभग 1.69 करोड़ रुपये का गबन किया था।

उक्त जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास, आई.पी.सी. की धारा 468 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास और 3000 रुपए का जुर्माना अदा करने और जुर्माना न भरने पर उन्हें 3 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने के आदेश भी दिए है. ये सभी सजाएं एक साथ चलेगी।
जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि दोषी वर्ष 2012 से 2018 के बीच नाहन में जिला कोषागार अधिकारी के पद पर तैनात था, जिसने उक्त अवधि के दौरान ई-पेंशन प्रणाली में चालाकी से फर्जी प्रविष्टियां करके 1,68,66,371 रुपए की सरकारी धनराशि का गबन किया था।
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