Prajasatta Side Scroll Menu
Bahra University - Shimla Hills

सिरमौर: नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषियों को 7 साल की कैद

Himachal News, कारावास, Mandi News, Una News, Sirmour News, Hamirpur News , Solan News

सिरमौर।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ ० अवीरा वासु की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के सन्दर्भ में जुर्म साबित होने पर एनडीपीएस एक्ट धारा 21 के तहत अशोक कुमार शर्मा पुत्र करनैल सिंह निवासी लबाणा तहसील जगाधरी जिला यमुना नगर को 7 साल व 25,000 रू ० जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 1 महीना अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी।

जानकारी के अनुसार दिनांक 07-08 12 को पुलिस टीम पॉवटा साहिब में चेकिग एवं यातायात नियन्त्रण हेतु रामपुर घाट विश्वकर्मा चौक आदि रवाना थे तो दिन के समय करीब 3 बज कर 10 मिनट पर जब पुलिस विश्वकर्मा चोक पर मौजूद थी, तो देवीनगर डी.ए.वी. स्कूल की तरफ से एक मोटर साईकिल न . HR – 07 – C 6128 आया जिसे दोषी अशोक कुमार शर्मा चला रहा था जिसने मोटर साईकिल के हैडल पर सफेद रंग का कैरी बैग लटकाया था ।

इसे भी पढ़ें:  प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराती हुई, मंत्री एक दूसरे को निपटाने में मस्त : तोमर

पुलिस ने जिसे खोल कर चेक किया तो नीले रंग के कैप्सूल भरे पाए गये। मौका पर स्वतंत्र गवाहों को शामिल तपतीश किया गया। पुलिस टीम व गवाहों के सामने HC कल्याण सिंह ने दोषी के बैग की तलाशी अमल में लाई जो कि कुल 1000 कैप्सूल सपैस्मो प्रोक्सिवॉन के पाये गये जिस बारे अशोक कुमार शर्मा कोई लाइसेंस व परमिट पेश न कर पाया ।
पुलिस ने मौका की फोटोग्राफी सहित मुकदमा की तपतीश पूर्ण होने पर दोषी के खिलाफ चालान अधीन धारा 21 एनडीपीएस एक्ट अदालत में पेश किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में कुल 14 गवाह पेश किये गये सरकार की और से मुकदमा की पैरवी उप जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। जिसमे अदालत ने आरोपी दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

इसे भी पढ़ें:  Shri Renukaji Dam Project को फॉरेस्ट क्लीयरेंस, 16 जनवरी को शिमला में खुलेंगे डायवर्सन टनल के टेंडर
Aaj Ki KhabrenNahan news todaySirmour district newsSirmour Himachal updateSirmour latest newsSirmour Newssirmour news todaySirmour samachar

Join WhatsApp

Join Now