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सिरमौर:5Kg चरस तस्करी मे शामिल दो आरोपियों को 7 साल का कठोर कारावास व ₹50,000 जुर्माना

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हिमाचल हाईकोर्ट ने 5 किलोग्राम चरस रखने के दो आरोपियों को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि सिरमौर निवासी अनिल कुमार और रमेश चंद को निचली अदालत ने सात-सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने दोनों को 50-50 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

उल्लेखनीय है कि 23 मई 2013 को पांवटा पुलिस ने राजवन के पास नाका लगाया था। दोनों दोषी बदरीपुर की तरफ से स्कूटर पर आ रहे थे। चेकिंग करने पर पुलिस ने उसके थैले से 5 किलोग्राम चरस बरामद की।

पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच कर पुलिस थाना पांवटा साहिब में मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 15 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। मामले की जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने दोषियों के खिलाफ निचली अदालत में अभियोग चलाया। निचली अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष दोषियों के खिलाफ अभियोग साबित करने में सफल रहा है।

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