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सोलन: बच्चे से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को अदालत ने सुनाया 24 वर्ष का कारावास

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प्रजासत्ता|
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रविंदर सिंह निवासी गाँव रामपुर बांगरा पी.ओ. जबी, तहसील तमकुई, जिला खुशीनगर (उ.प्र.) को 11 वर्ष की आयु के नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के आरोप में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 14 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आईपीसी की धारा 377 के तहत 2 माह का साधारण कारावास

दोषी को मामले से जुडी अन्य धाराओं के 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास एवं आईपीसी की धारा 506 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास 5000/- जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास।

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बता दें कि वीरवार को सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया था । अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद बच्चे के साथ कुकर्म करने की कोशिश के आरोप को सही पाया गया। है। जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया।

जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2019 का है। सात अगस्त 2019 को पीड़ित के पिता ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके 11 वर्षीय बेटे के साथ दोषी रविंद्र सिंह कुशीनगर उत्तर प्रदेश ने कुकर्म किया

वह इनके बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जंगल ले गया। यहां पर उसके हाथ बांध कर उसके साथ गलत काम किया। किसी तरह बच्चा उसके चंगुल से भाग गया और घरवालों को आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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पीड़ित पिता की शिकायत पर थाना अर्की में मामला दर्ज किया गया है। जांच के बाद चालान कोर्ट में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपराधों को साबित करने के लिए 18 गवाहों का परीक्षण किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की सुनवाई विशेष लोक अभियोजक सुनील दत्त वासुदेव ने की।

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