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Solan News: सोलन में नशा तस्करी मामले में पुलिस कांस्टेबल बर्खास्त

Solan News: सोलन में नशा तस्करी मामले में पुलिस कांस्टेबल बर्खास्त

Solan News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नशा तस्करी के एक मामले में पुलिस विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए एक कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई नशा तस्करी में संलिप्तता के गंभीर आरोपों के सिद्ध होने के बाद की गई, जिसने पुलिस विभाग की साख को गहरी चोट पहुंचाई है। मामले की पुष्टि एसपी सोलन गौरव सिंह ने की है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना धर्मपुर को 16 मई 2025 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक हरीश शर्मा (31 वर्ष), निवासी गांव जदारी, कंडाघाट, सोलन को 11.33 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

जांच के दौरान पता चला कि हरीश के साथ एक अन्य व्यक्ति भी इस तस्करी में शामिल था। गहन पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दूसरे आरोपी की पहचान ललित कंवर (28 वर्ष), निवासी जाबली, कसौली, सोलन के रूप में की। चौंकाने वाली बात यह थी कि ललित कंवर सोलन पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था।

बता दें कि बीते 19 जून 2025 को ललित कंवर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। सोलन पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ नियमित विभागीय जांच शुरू की। जांच में ललित के खिलाफ लगे आरोप पूरी तरह सिद्ध पाए गए। जांच में यह सामने आया कि उसने नशा तस्करी जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देकर न केवल पुलिस विभाग के अनुशासन और नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि पूरे बल की छवि को भी धूमिल किया।

विभागीय जांच में पाया गया कि ललित कंवर का यह कृत्य पुलिस विभाग की गरिमा और जनता के विश्वास के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश सरकार की नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद, एक पुलिस कर्मचारी का इस तरह के गैरकानूनी कार्य में लिप्त होना अक्षम्य माना गया। जांच में सिद्ध हुआ कि ललित ने न केवल पुलिस की ईमानदारी को ठेस पहुंचाई, बल्कि जनता के बीच विभाग की विश्वसनीयता को भी कमजोर किया।

इन गंभीर आरोपों के आधार पर, 8 सितंबर 2025 को ललित कंवर को पुलिस नियमावली के तहत गंभीर कदाचार, अनुशासनहीनता, लापरवाही और कर्तव्यविमुखता के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही, उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी जारी है।

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