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वैध परमिट और शराब की बोतलों पर गलत नंबर… जानिए हिमाचल हाईकोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया 400 पेटी शराब से जुड़ा पूरा केस?
Himachal Pradesh Excise Act Section 39: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वैध परमिट के साथ परिवहन की जा रही शराब पर मानवीय त्रुटि के कारण गलत बैच नंबर अंकित होने मात्र से उसे अवैध ट्रांसपोर्ट नहीं माना जा सकता और न ही धारा 39 के तहत मुकदमा चलाया जा








