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Mandi News : चरस रखने के दोषी को 12 साल की कठोर कारावास

Published on: 19 January 2024
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मंडी |
Mandi News : विशेष न्यायाधीश मंडी ने 2.078 किलोग्राम चरस रखने के मामले में  दोषी को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके आलावा न्यायालय ने दोषी पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 14 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी गुलाब सिंह पद्धर उपमंडल के बालगन डाकघर कथोग का रहने वाला है

जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 23 नवंबर को 2020 को पुलिस दल यातायात जांच के लिए सरकारी स्कूल सिहुन के पास हिमरी गंगा स्थान पर मौजूद थे। गुलाब सिंह डायना पार्क की ओर से सड़क की ओर आ रहा था। पुलिस को देख वह भागने लगा। ऐसे में उसके पास अवैध वस्तु होने का शक हुआ।

पुलिस टीम ने कुछ ही दूरी पर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया था। तथा थैले की तलाशी लेने पर चरस बरामद हुई। उसके विरुद्ध थाना पद्धर में केस दर्ज हुआ था। मामले की प्रारंभिक जांच अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी अजय कुमार और उसके उपरांत सहायक उप निरीक्षक देश राज ने की थी।

मामले में जांच पूरी होने पर आरोपित के खिलाफ चालान न्यायालय में दायर किया था। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने की। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 15 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे। बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने गुलाब सिंह को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

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